
13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में करें बकाया करों का भुगतान; पाएँ अधिभार में छूट का लाभ*
खण्डवा// निगम सभागृह मे आयोजित बैठक में निगम उपायुक्त श्री सचिन सिटोले द्वारा आगामी 13 दिसम्बर को आयोजित होनी वाली लोक अदालत के तैयारियो सहित राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होने निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों से कठोरतापूर्वक बकाया करों की वसूली करे। बैठक में श्री सिटोले ने वार्डवार वसूली एवं डिमांड की जानकारी लेकर डिमांड के विरूद्ध वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारी एवं वसूली हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराकर बकायेदारो को लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही निर्देश दिए कि राजस्व निरीक्षको के माध्यम से सम्पत्ति कर, भू भाटक, जल कर, दुकान किराया के सूचना पत्र तमील करायें एवं प्रकरणो का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराये। यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक नोडल अधिकारी एवं वार्ड प्रभारी घर-घर जाकर वसूली करे, यदि कोई करदाता टैक्स देने में आना कानी करते है तो उनके विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही प्रस्तावित करें।










